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जानिए तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान…

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तीन तलाक बिल को लेकर मंगलवार को संसद ने इतिहास रच दिया। तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जागरण की खबर के अनुसार इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। आइए तीन तलाक बिल के बारे में, क्या हैं प्रावधान-

-तीन तलाक के मामले अब सिविल मामलों की श्रेणी से आपराधिक श्रेणी में
-तुरंत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत रद्द और गैर कानूनी
-तुरंत तीन तलाक अब संज्ञेय अपराध, यानी पुलिस बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार
-बिल में तीन साल तक की सजा का प्रावधान
-खुद महिला या रिश्तेदार की शिकायत पर संज्ञेय अपराध
-पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता
-पीड़ित महिला का पक्ष सुनने के बाद ही आरोपी को जमानत दे सकते हैं मजिस्ट्रेट
-पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट दे सकते हैं समझौते की अनुमति
– मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकार रखने का अधिकार
-पीड़ित महिला कर सकती है पति से गुजारा भत्ते का दावा… रकम मजिस्ट्रेट तय कर सकते हैं
-नाबालिग बच्चों को पीड़ित महिला अपने पास रख सकती है… इस बारे में मजिस्ट्रेट तय करेंगे
-यह कानून सिर्फ तलाक ए बिद्दत यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर होगा लागू
– यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में होगा लागू

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