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ममता का नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार, पहले भी दे चुकी हैं केंद्र को चुनौती

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिर्फ एक ही मकसद है हर कदम पर केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करना। मोदी सरकार के विरोध के चक्कर में ममता बनर्जी ने संविधान को भी नकार दिया है। हाल ही में मोदी सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन कानून बनाया है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने इसे मानन से इकार कर दिया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसे पश्चिम बंगाल में कभी भी लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस देश के किसी वैध नागरिक को बाहर नहीं फेंक सकती हैं और न ही उसे शरणार्थी बना सकते हैं। जाहिर है कि ममता बनर्जी के लिए केंद्र सरकार के कानूनों और केंद्रीय योजनाओं का विरोध करना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुकी हैं। 

आइए हम कुछ और ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो यह बताती है कि ममता बनर्जी खुद को सर्वशक्तिमान समझती हैं। और केंद्र की मोदी सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने ही राज्य के लोगों के साथ नाइंसाफी पर उतर आई हैं।

मोदी सरकार के विरोध में किसान विरोधी बन गईं ममता बनर्जी!
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सनक और केंद्र सरकार से विरोध में प्रदेशवासियों के कल्याण को ताक पर रख दिया है। देशभर में किसानों को मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों किसान इससे वंचित हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को केंद्र सरकार की योजनाओं से नफरत है। ममता बनर्जी ने ऐसा कर के किसानों को मिलने वाले बड़े लाभ से वंचित कर दिय है। बताया जा रहा है कि राज्य के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने पीएम-किसान के लिए पंजीकरण भी करवा लिया है, लेकिन इन किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ तभी मिल पाएगा, जब प्रदेश सरकार द्वारा इनके पात्र लाभार्थी होने का सत्यापन किया जाएगा।

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ देश के 7.20 करोड़ किसानों को मिलने लगा है। इस किसानों को अब तक 33,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पीएम-किसान सम्मान निधि में एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किया जाता है। तीन किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जाता है और प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हठधर्मिता के कारण पश्चिम बंगाल के किसान अब तक तीन किस्तों यानी 6,000 रुपये का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। यह राशि किसानों को कृषि कार्य में मदद के लिए दी जाती है, जिसका इस्तेमाल वे बीज व उर्वरक खरीदने व अन्य आवश्यकतों को पूरा करने में करते हैं।

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बंद की मोदी सरकार की ‘आयुष्मान भारत’ योजना
प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में अंधी हो चुकी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब परिवारों के लोगों को पांच लाख रुपये का सालाना चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराती है। योजना लॉन्च होने के बाद से देशभर में करीब 60 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी को गरीबों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल को अपनी जागीर समझने वाली सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से प्रदेश के लोगों को वंचित कर दिया है।

खुद को ‘सर्वशक्तिमान’ और ‘संविधान” से ऊपर मानती हैं ममता बनर्जी!
पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था संबंधित खर्च और अन्य चीजों का ऑडिट करने से कैग (CAG) को मना कर दिया था। हालांकि कैग ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए राज्य सचिवालय कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार संविधान के दायरे से बाहर नहीं हैं। कैग ने साफ किया कि पश्चिम बंगाल की ढाई हजार किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऐसे में यहां कानून-व्यवस्था का पालन किस हिसाब से किया जा रहा है, इसकी जांच बेहद जरूरी है। जनसत्ता और दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल गृह विभाग की ओर से कहा गया कि राज्य की कानून-व्यवस्था में कैग को किसी हाल में नहीं घुसने दिया जाएगा। हालांकि कैग ने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रमों एवं सेना के जहाजों की खरीद-बिक्री संबंधी बड़े मामलों का भी ऑडिट करता है तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार की कानून- व्यवस्था उससे भी ऊंची चीज है? 

आपको बता दें कि संविधान के तहत हर तरह की सरकारी संस्थाओं के खर्च का ऑडिट कैग कर सकता है। किसी भी तरह की ऐसी संस्था जिसे सरकारी तौर पर सहायता राशि दी जाती है, कैग के दायरे में आती है। कानून- व्यवस्था भले ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह पूरी तरह से राज्य सरकार की ही नहीं है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार धनराशि देती है। राज्य में आइपीएस अधिकारियों की तैनाती राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

दरअसल यह सब इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी देश के संविधान और सिस्टम में विश्वास नहीं रखतीं और खुद को ‘सर्वशक्तिमान’ समझती हैं। हाल मे ही उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर कहा था, ”बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की कोई कोशिश होगी तो ‘गृह युद्ध’ हो जाएगा।”

ममता ने संविधान और सिस्टम को तब भी ठेंगा दिखाया जब बीते वर्ष 17 जुलाई को मेदनीपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रैली की थी। राज्य सरकार ने ‘ब्लू बुक’ फॉलो नहीं किया। पीएम की सुरक्षा के लिए SPG को संसाधन नहीं दिए गए और रैली स्थल से पांच किलोमीटर तक स्थानीय पुलिस की तैनाती नहीं की गई। 

ममता ने बदले केंद्रीय योजनाओं के नाम
ममता सरकार ने ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना’ का नाम  ‘आनंदाधारा’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ का ‘मिशन निर्मल बांग्ला’, ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ का ‘सबर घरे आलो’,‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ को ‘राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’, ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ को ‘बांग्लार ग्राम सड़क योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ का नाम बदलकर ‘बांग्लार गृह प्रकल्प योजना’ कर दिया है।

शाही इमाम को क्यों दी मनमानी की छूट ?
कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम को कानून को ताक पर रखकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमने की इजाजत ममता बनर्जी ने दी थी। जब पत्रकारों ने इमाम से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अब गैर-कानूनी है, तो उन्होंने जवाब दिया, ”ममता बनर्जी बोली आप जला के रखें, खूब जलाएं, आप घूमते रहें, हम हैं।” गौरतलब है कि मोदी सरकार ने एक मई, 2017 से लाल बत्ती की गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को आवश्यकतानुसार लाल-नीली बत्ती के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है।

‘स्मार्ट सिटी मिशन’ से पीछे हट गईं ममता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में 100 स्मार्ट शहरों के विकास की योजना का शुभारंभ किया था। शुरुआत में पश्चिम बंगाल ने चार शहरों कोलकाता, विधान नगर, न्यू टाउन और हल्दिया को इस योजना के लिए नामांकित किया। लेकिन, बाद में न्यूटाउन जो 100 शहरों में से एक शहर चुना गया था उसे ममता बनर्जी ने स्मार्ट सिटी योजना से हटा लिया। 

RERA कानून भी नहीं बनने दिया
एक मई से पूरी तरह से लागू करने के लिए RERA कानून के तहत नियमों को नहीं बनाने वाले कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। मई 2016 में संसद ने घर खरीदने वालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस कानून को पारित किया था। तब राज्यों को केन्द्र के कानून के आधार पर नियमों को अधिसूचित करने के लिए 27 नवंबर 2016 तक का समय दिया गया था। 

नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए तैयार नहीं
केंद्र की मोदी की सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के ध्येय को पूरा करने के उद्देश्य से मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू करना चाहती है। इससे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी हो सकेगा। लेकिन ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। 

संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE)का विरोध
देश के सभी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए एकल संयुक्त परीक्षा के मोदी सरकार की पहल का ममता बनर्जी ने जमकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर कहा, कि राज्य की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को रद्द करके एकल संयुक्त परीक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र का अतिक्रमण है। 

स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से परेशान ममता 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान के प्रति और जागरुकता पैदा करने और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक स्वच्छता सर्वेक्षण करवाने का निर्णय किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 500 शहरों में ये सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के 60 शहरों को इस सर्वेक्षण से बाहर कर लिया। 

 

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